बरेली: शमन शुल्क जमा कर अवैध भवन कराएं वैध
बरेली,अमृत विचार। अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शमन योजना-2020 की गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए 21 जुलाई से 20 जनवरी 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। इस बार शमन शुल्क की दरें भवन उपविधि 2010 की तुलना में 50 प्रतिशत तक कम किया …
बरेली,अमृत विचार। अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शमन योजना-2020 की गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए 21 जुलाई से 20 जनवरी 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। इस बार शमन शुल्क की दरें भवन उपविधि 2010 की तुलना में 50 प्रतिशत तक कम किया गया है।
बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने को शमन योजना क फायदा मिलेगा। इसके साथ ही ग्रुप हाउसिंग भी वैध हो जाएंगी। इस योजना के तहत शहर के करीब 200 कालोनियों के दिन लौट जाएंगे, क्योंकि अवैध निर्माण होने के कारण ध्वस्तीकरण की तलवार काफी दिनों से लटक रही थी।
इसी तरह शहर के बिना नक्शा पास कराए भवन स्वामियों से शमन शुल्क जमा कराकर वैध किया जाएगा लेकिन सरकारी भूमि जैसे सड़क, तालाब, सब स्टेशन, खेल का मैदान आदि जगहों पर कब्जा कर मकान बनवाने वालों को वैध नहीं किया जाएगा। यह शमन योजना के दायरे से बाहर होंगे। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारी, बीडीए उपाध्यक्ष, आवास विकास परिषद आयुक्त को गाइड लाइन से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
“शमन योजना लागू करने का प्रस्ताव शासन से मंजूरी मिलने के बाद गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अवैध कालोनियों और भवनों की सूची तैयार कर ली गई है। भवनों को वैध करने की कार्ययोजना पर तैयारी की जा रही है।” -आरके जयसवाल, मुख्य अभियंता, बरेली विकास प्राधिकरण
