चित्रकूट: नाबालिग को बरगलाकर युवक ने रचाई शादी, दुष्कर्म के बाद छोड़ा, केस दर्ज
चित्रकूट। एक युवक ने नाबालिग बालिका को बरगलाकर ब्याह कर लिया। नाबालिग बालिका के परिजनों का आरोप है कि जबरन दुष्कर्म करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। थाने में जब इस संबंध में सुनवाई नहीं हुई तो परिजन पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा से मिले। एसपी के निर्देश पर मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई …
चित्रकूट। एक युवक ने नाबालिग बालिका को बरगलाकर ब्याह कर लिया। नाबालिग बालिका के परिजनों का आरोप है कि जबरन दुष्कर्म करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। थाने में जब इस संबंध में सुनवाई नहीं हुई तो परिजन पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा से मिले। एसपी के निर्देश पर मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। आरोपी पीड़ित परिवार के रिश्तेदार बताए जाते हैं। जिले के एक गांव निवासी एक युवक ने बताया कि उसकी बहन कक्षा नौ की छात्रा है। 12 अक्टूबर को वह कालेज जाने के लिए निकली थी।
उसका आरोप है कि बसिला और भौंरी गांव के बीच अवधेश केशरवानी व राममिलन केशरवानी पुत्र भुल्लीलाल उर्मिला देवी पत्नी राममिलन, नेहा व रजनी पुत्री राममिलन निवासी खजुरिहा कला व रिंकी व उसके पति उमेश निवासी चिल्लीमल ने उसे अपहृत कर लिया। ये उसे चारपहिया वाहन से उसे ले गए और एक मंदिर में अवधेश के साथ विवाह करा दिया। उसका आरोप है कि इसके बाद अवधेश ने बहन के साथ दुष्कर्म किया और घर के बाहर छोड़कर चले गए।
बहन ने बताई आपबीती
युवक ने बताया कि वह और उसका पिता बाहर नौकरी करते हैं। घर में बहन और मां रहती हैं। घर लौटकर बहन ने आपबीती मां से बताई तो मां ने फोन से उन लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे लोग भी गांव पहुंचे।
धमका रहे हैं आरोपी
युवक का आरोप है कि आरोपी अब फिर से शादी करने का दबाव डाल रहे हैं और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
एसपी के हस्तक्षेप पर दर्ज हुई रिपोर्ट
बताया जाता है कि मामले को पहले पुलिस ने दबाने की कोशिश की। रैपुरा थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश नाकाम रहने पर परिजन एसपी से मिले और मामले की रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार की। एसपी के निर्देश पर 27 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज की गई।
गंभीर धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट
पीड़िता के भाई की तहरीर पर रैपुरा थाने में आरोपियों अवधेश, राममिलन, उर्मिला, नेहा, रजनी, पिंकी और उमेश केशरवानी पर दर्ज हुई रिपोर्ट गंभीर धाराओं में है। पुलिस ने इन सबके खिलाफ धारा 363, 366 ए, 376, 506 भा.द.सं. और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
एसओ ने किया आरोपों से इंकार
उधर, रैपुरा थाना प्रभारी राकेश मौर्य ने पुलिस पर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी होते ही एसपी के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बताया कि मामले पर एसपी नजर बनाए हुए हैं और बाकी बातें वह ही बता पाएंगे।
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