अदालत का फैसला : हत्या के प्रयास में दो अभियुक्तों को तीन तीन साल की सजा

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अमृत विचार, इटावा। सात साल पहले हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने दो अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को छह छह मास के अतिरिक्त कारावास की सजा …

अमृत विचार, इटावा। सात साल पहले हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने दो अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को छह छह मास के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

मामला भरथना थाना क्षेत्र के ग्राम खोजीपुर का है। ग्राम निवासी अ‌रविंद कुमार ने 19 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका अपने भाई रामप्रवेश से बंटवारे को लेकर विवाद था। घटना वाले दिन 19 जून को रात 10 बजे रामप्रवेश उनके साथ गाली गलौज कर रहा था। गालियां सुनकर भतीजा राजकुमार वहां पहुंच गया।

उसने गा‌ली देनेसे मना किया तो रामप्रवेश ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नीयत से राजकुमार के ऊपर फायर कर दिया। गोली लगने से भतीजा राजकुमार वहीं गिर गया। इसके बाद रामप्रवेश के साले लीलाधर ने भी दूसरा फायर किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर घायल को उपचार के लिए भेजा। मामले की विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने पैरवी की। बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों रामप्रवेश और लीला को तीन तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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