फर्रुखाबाद: जहरीली शराब पीने से चार की मौत के मामला में दो सेल्समैन को दस साल की सजा

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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत होने के 41 साल पुराने मुकदमे में दो सेल्समैन को दोषी करार दिया। दोनों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। 1.06-1.06 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त …

फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत होने के 41 साल पुराने मुकदमे में दो सेल्समैन को दोषी करार दिया। दोनों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। 1.06-1.06 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। कन्नौज जिले के थाना गुरसहायगंज के मोहल्ला दिलशाद नगर निवासी यासीन रोजाना शराब पीते थे।

28 सितंबर 1981 को वह गुरसहायगंज के देशी शराब के ठेका से शराब पीकर रात नौ बजे घर पहुंचे। खाना खाने के बाद उनको पल्टी हो गई। दूसरे दिन सुबह चार पीते ही उनको फिर पल्टी हुई और बेहोश हो गए। पिता को लेकर पुत्र गुलफाम अस्तपाल गया। वहां पता चला कि जिस शराब ठेका से पिता ने शराब लेकर पी थी। उसी ठेका से शराब लेकर पीने वाले गुरसहायगंज निवासी लटूरी जल्लाद, ललई नट और गुंजे की मौत हो गई। गुलफाम ने गुरसहायगंज थाने में देशी शराब ठेकेदार और कर्मचारियों के खिलाफ शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर बेचने की रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरे दिन गुलफाम के पिता यासीन की भी मौत हो गई।

पुलिस ने जांच कर ठेका के सेल्समैन समेत 13 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज क्षेत्र के बसाई मकरंद नगर निवासी घनश्याम सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। आठ आरोपियों की मौत हो गई।

लखनऊ के आर्यनगर विनीतखंड निवासी सरदार सुरजीत सिंह, एटा जिले के थाना माहरेरा के नगला ककरेटा निवासी दशरथ सिंह, कासगंज के बलरामगेट निवासी रामनरेश और अलीगंज थाना क्षेत्र के राजा का रामपुर निवासी कुंवरपाल सिंह के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई।

बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव नरेश सिंह, अनिल वाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने सरदार सुरजीत सिंह और दशरथ सिंह को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया। सेल्समैन रामनरेश व कुंवरपाल सिंह को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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