अदालत का फैसला : राजापुर के चर्चित अन्नू हत्याकांड में तीन को उम्रकैद
अमृत विचार, चित्रकूट। राजापुर क्षेत्र के चर्चित अन्नू हत्याकांड में जनपद न्यायाधीश ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने इनको अर्थदंड भी सुनाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के खटवारा निवासी चुनकाई प्रसाद यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 18 वर्षीय …
अमृत विचार, चित्रकूट। राजापुर क्षेत्र के चर्चित अन्नू हत्याकांड में जनपद न्यायाधीश ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने इनको अर्थदंड भी सुनाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के खटवारा निवासी चुनकाई प्रसाद यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 18 वर्षीय पुत्र अन्नू पावर हाउस के सामने पान की गुमटी रखे था। 11 नवंबर 2009 को अन्नू गांव के एक लड़के के साथ बाइक से कर्वी गया था। वह नहीं लौटा तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
आठ दिसंबर 2009 को चनहट गांव निवासी पंकज पटेल पर संदेह जाहिर करते हुए दोबारा राजापुर थाने में सूचना दी थी। उच्चाधिकारियों को सूचित करने पर तीन-चार महीने बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई और पंकज पटेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पंकज ने बताया कि उसने अन्नू को रास्ते में गला दबाकर कुएं में फेंक दिया और फिर रात में जलाने के बाद तालाब में डाल दिया था।
पंकज ने इस मामले में अन्य लोगों के भी घटना में साथ होने की बात स्वीकारी थी। इसके बाद इस मामले में रायपुर निवासी अजीत सिंह, रंपुरिया निवासी पप्पू व फतेहपुर के धाता निवासी शैलेश सिंह पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने धारा 364, 302, 201 व 120(बी) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान हत्यारोपी शैलेश सिंह की मृत्यु हो गई थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर पंकज सिंह, अजीत सिंह व पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया।
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