फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला : आजम के बेटे अब्दुल्ला को ‘सुप्रीम’ झटका, विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्यता रहेगी बरकरार

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रामपुर,अमृत विचार। पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्यता बरकरार रहेगी। पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां की विधायकी जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने …

रामपुर,अमृत विचार। पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्यता बरकरार रहेगी। पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां की विधायकी जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सदस्य के तौर पर मोहम्मद अब्दुल्ला की अयोग्यता बरकरार रखी है।

नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने कहा कि अब स्वार-टांडा के विधायक अब्दुल्ला आजम की दूसरी बार भी विधायकी रद होगी। उन्होंने कहा कि इस बाबत वह विधान सभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे।

वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार-टांडा से जीत हासिल करने के बाद अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि प्रमाण पत्र को लेकर पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। संदिग्ध जन्म तिथि के कारण अयोग्य घोषित करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। अब्दुल्ला पर विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपनी उम्र अधिक बताने और गलत शपथ पत्र देने का आरोप है। नवेद मियां ने कहा कि आजम के बाद अब्दुल्ला की विधायकी भी जाएगी।

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