अदालत का फैसला : अवैध खनन से मना करने पर हमले के दोषी चार भाइयों को सश्रम कारावास

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अमृत विचार, चित्रकूट। अवैध खनन के विरोध पर हमला करने के दोषी चार भाइयों को न्यायालय ने चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह ने बताया कि अनिल कुमार ने एक नवंबर 2011 को बरगढ़ थाने में रिपोर्ट …

अमृत विचार, चित्रकूट। अवैध खनन के विरोध पर हमला करने के दोषी चार भाइयों को न्यायालय ने चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह ने बताया कि अनिल कुमार ने एक नवंबर 2011 को बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव कलचिहा निवासी सहदेव, देवलाल, चंद्रलाल व नंदलाल पुत्रगण विशंभर उसके खेत से ढोका निकालते थे। इसकी जानकारी होने पर उसके चाचा रामभवन ने मना किया।

इस पर चारों ने गालीगलौज की और विरोध करने पर लाठी और कुल्हाडी से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद चारों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बुधवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। धारा 308, 323, 504 व 506 के तहत दोषसिद्ध होने पर सहदेव, देवलाल, चंद्रलाल व नंदलाल को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास व नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड दिया।

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