नोएडा में पालतू कुत्ते-बिल्ली के काटने पर मालिक को देना होगा 10,000 रुपए फाइन व इलाज का खर्च

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन व ऐंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया

नोएडा (उत्तर प्रदेश) प्राधिकरण ने घोषणा की है कि पालतू कुत्ते और बिल्ली के काटने पर उसके मालिक से ₹10,000 का जुर्माना लिया जाएगा।

नोएडा। नोएडा (उत्तर प्रदेश) प्राधिकरण ने घोषणा की है कि पालतू कुत्ते और बिल्ली के काटने पर उसके मालिक से ₹10,000 का जुर्माना लिया जाएगा। प्राधिकरण के मुताबिक, इससे घायल हुए व्यक्ति या जानवर के इलाज का खर्च पालतू जानवर के मालिक को देना होगा। वहीं, पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन व ऐंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

Image

CEO (नोएडा प्राधिकरण) ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दंड  (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किए जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जाएगा। 

कुत्ते काटने की शिकायतों के चलते प्राधिकरण ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुपालन में नीति तैयार की है। इसमें, 31 जनवरी तक नोएडा में श्वान और बिल्ली, दोनों का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण नहीं होने पर जुर्माना लगेगा। पालतू कुत्ते का बांध्याकरण व एंटीरैबीज टीकाकरण कराना अनिवार्य है। 

Image

ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण एओए, आरडब्लूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर कुत्तों के शेल्टर बनाए जाएंगे। जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक कुत्तों को रखा जाएगा। शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (एओए) की होगी।

ये भी पढ़ें:  इस साल पाकिस्तान से ड्रोन भेजे जाने की घटनाओं में दोगुना इजाफा हुआ : BSF

संबंधित समाचार