एलडीए: हाईकोर्ट पहुंचा यजदान अपार्टमेंट मामला, एलडीए ने रोकी कार्रवाई 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

लखनऊ, अमृत विचार। यजदान अपार्टमेंट तोड़ने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई रोक दी है, जो बिना मानचित्र नजूल की भूमि पर बना होने का आदेश पारित कर ध्वस्त किया जा रहा था। यहां फ्लैट खरीदे कब्जेदारों (आवंटी) ने अपना पक्ष न्यायालय में रखकर अपील की थी।

लविप्र के मुताबिक जोन-6 हजरतगंज क्षेत्र के पराग नारायण रोड स्थित बना यजदान अपार्टमेंट अवैध है, जो नजूल की भूमि पर बनाया गया है, जिसका मानचित्र भी स्वीकृत नहीं है। इस आधार पर विहित प्राधिकारी न्यायालय ने यजदान इंफ्रॉकान प्र.लि. के निदेशक शायम यजदानी को नोटिस जारी कर सोमवार को अपार्टमेंट ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की थी, जो टेंडर देकर करीब एक माह में तोड़ा जाना था। यहां बने 37 फ्लैट खरीदे जा चुके थे, जिसमें कुछ परिवार रहते थे। कब्जेदारों ने कार्रवाई का विरोध कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपना पक्ष रख अपील की थी। 

शाम पांच बचे करीब कोर्ट से मौखिक आदेश मिलने पर प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी। मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जो बुधवार को होगी। कब्जेदारों ने मानचित्र व रेरा में पंजीयन होना बताया है। इधर, मामला कोर्ट में जाने पर मंगलवार को प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं की। मौके पर पहले की अपेक्षा पुलिस व पीएसी बल भी कम कर दिया गया। विशेष कार्याधिकारी राम शंकर ने बताया कि आज सुनवाई होगी, जो आदेश मिलेंगे, उसका पालन करेंगे।

संबंधित समाचार