लखनऊ : यजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण मामले में अंतरिम रोक से हाईकोर्ट का इनकार
एलडीए और राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के आदेश
लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यजदान बिल्डर्स की हजरतगंज स्थित बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार और एलडीए को इस संबंध में दाखिल याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 12 दिसम्बर को शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने फ्लैट खरीददारों निधि अग्रवाल, तृप्ति तारा प्रसाद शुक्ला, नुजहत खुर्शीद व रविकांत की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया।
