यजदान बिल्डर्स के बिल्डिंग ध्वस्तीकरण पर कोर्ट ने लगाई रोक

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

लखनऊ, विधि संवाददाता। सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) पूर्णिमा प्रांजल ने याजादान बिल्डर्स के हजरतगंज स्थित बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। यह रोक 29 नवम्बर तक रहेगी। कोर्ट ने यह आदेश उक्त बिल्डिंग की एक फ्लैट खरीददार दिव्या श्रीवास्तव की ओर से दाखिल सिविल वाद पर पारित किया।

बता दें कि यजदान बिल्डर की इमारत को गिराने से रोकने के लिए रविवार को वकीलों की एक टीम कोर्ट का स्टे आर्डर लेकर पहुंची थी। सूत्रों के अनुसार इसके बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को नहीं रोका है। 

वकीलों की टीम ने दिखाया कि मामले में कोर्ट से स्टे मिल गया है। जबकि एलडीए ने दलील दी कि जो कागज दिखाया गय उसमें संबंधित अधिकारी के साइन नहीं थे। वहीं वकीलों का कहना था कि यह आदेश पोर्टल पर भी आ गया है।

संबंधित समाचार