नैनीताल: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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Edited By Amrit Vichar
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने देहरादून के आर्केडिया ग्रांट में खसरा नम्बर 821 के रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। 

मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 15 मार्च से पहले स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई को 15 मार्च की तिथि नियत की गई है।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी सचिन कुमार शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि आर्केडिया ग्रांट के खसरा नम्बर 821 में बंदोबस्ती 1937 के दौरान से ही रास्ता दर्ज है परन्तु कुछ लोगों द्वारा इस पर अतिक्रमण करके दुकानें व फसलें बो रखी है। वर्ष 2020 में एडिशनल कमिश्नर के द्वारा इस पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश राजस्व विभाग को दिए थे लेकिन उस आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जब इसका पता याचिकाकर्ता को चला तो उसने इसे हटाने के लिए फिर से एक प्रत्यावेदन दिया जिस पर एक टीम गठित की गई। टीम ने मौका मुआयना कर पाया कि वहां पर कोई रास्ता वर्तमान समय में नहीं है। लोगो ने फसल बोई हुई है। यह रिपोर्ट कमेटी ने एडिशनल कमिश्रर को सौंप दी। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि यहां से अतिक्रमण हटाया जाये।

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