आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को पांच साल की सजा

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Published By Jagat Mishra
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आजमगढ़, अमृत विचार। जिले में गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

मिली जानकारी के अनुसार महाजी सिंगवारा गांव निवासी हरिश्चंद ने स्थानीय थाने में गांव के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में आरोप है कि 15 मार्च 2003 की सुबह लगभग आठ बजे गांव के आरोपी श्रीराम व जयराम पुत्रगण रामआसरे वादी के घर के सामने लगे केले के पेड़ को काटने लगे। 

वादी के पिता नौमी ने जब मना किया तो आरोपियों ने फावड़े से नौमी को मारकर घायल कर दिया। घायलावस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान नौमी की मौत हो गई। मुकदमे के परीक्षण के दौरान शासकीय अधिवक्ता श्रीष कुमार चौहान ने वादी समेत कुल नौ गवाहों को पेश किया और अपने तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों केे सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाया और पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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