गोंडा: दहेज हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना

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Published By Deepak Mishra
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गोंडा। दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति व उसके मां बाप को अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और सभी आरोपियों पर ₹10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। मोतीगंज थाना क्षेत्र के तेंदुआ भगत गांव के रहने वाले दुर्गेश पांडे,उसके पिता मालिक राम पांडे व मां प्रभावती के खिलाफ वर्ष 2016 में दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था।  

दुर्गेश पर परिजनों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। पुलिस के मिशन शक्ति ऑपरेशन शिकंजा के तहत मॉनिटरिंग सेल व मोतीगंज थाने की महिला पैरोकार सारिका यादव की तरफ से इस मामले की सशक्त पर भी की जा रही थी। इस पैरवी के फलस्वरूप गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी दुर्गेश, मालिकराम पांडे व प्रभावती को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर दोषियों पर ₹10 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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