दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना अनुमति Amitabh Bachchan का नाम, आवाज और फोटो इस्तेमाल करने से इनकार
अमिताभ बच्चन अपने हक में पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते हैं
Amitabh Bachchan
नई दिल्ली। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनल राइट्स की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया है कि कई कंपनियां उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं और यह काफी समय से हो रहा है। वह अपने हक में पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते हैं। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के इस्तेमाल पर उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से संबंधित चीजों को हटाने के लिए कहा।
दरअसल, अमिताभ बच्चन ने फर्जी कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) लॉटरी घोटाले में उनकी तस्वीरों व आवाज का उपयोग करने के खिलाफ अपने प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि ये उनके सेलीब्रिटी स्टेटेस के खिलाफ है। ऐसे में अदालत निषेधाज्ञा जारी करे।
ये भी पढ़ें : भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का होटल के कमरे से मोबाइल व जेवर चोरी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध
