हरदोई : दहेज हत्या में पति को आठ साल की कैद

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, हरदोई।  अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने एक फैसले में दहेज की खातिर पत्नी की हत्या कर देने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर आठ साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹25000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बेनीगंज क्षेत्र अटिया गांव निवासी संतोष मिश्रा ने दहेज की खातिर अपनी पत्नी की हत्या कर दी ।

इस मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता जगन्नाथ निवासी थाना बेहटा गोकुल ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई। कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी घटना के 3 वर्ष पूर्व आरोपित के साथ की थी इसमें हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था ।शादी के बाद सही उसके पति व ससुराल वाले कम दहेज की खातिर उसकी बेटी को शारीरिक और मानसिक से प्रताड़ित करते रहे ।

जिसके चलते  21 मार्च 2011 को उसकी बेटी की हत्या कर दी। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को दलीलों को सुनकर आरोपित पर दहेज हत्या का जुर्म साबित पाया और उसे आठ साल की कड़ी कैद व ₹25000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

संबंधित समाचार