तटीय नियमन क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज लिए खुदाई के लिए कोई छूट नहीं: सरकार

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नई दिल्ली। केंद्र ने पूर्व मंजूरी के बिना तटीय नियमन क्षेत्रों (सीआरजेड) में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज लिए खुदाई (ड्रिलिंग) की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि हालांकि, पारंपरिक तटीय समुदायों को गैर-मशीनीकृत तरीके से अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में रेत हटाने और गैर-मानसून महीनों में अस्थायी एवं मौसमी संरचनाएं, जैसे कि झोंपड़ी लगाने की अनुमति दी गई है।

उच्च-ज्वार रेखा से 500 मीटर तक की तटीय भूमि और खाड़ी, मुहाने और नदियों के किनारे 100 मीटर के क्षेत्र को सीआरजेड कहा जाता है। सीआरजेड नियम पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए समुद्र तट के करीब गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

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