राहुल गांधी मानहानि केस: सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में बहस टली, अब 29 जून को होगी अगली सुनवाई

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Published By Anjali Singh
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सुलतानपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े बहुचर्चित मानहानि मामले में बुधवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में होने वाली बहस टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 29 जून की तारीख तय की है।

पुनरीक्षण याचिका के कारण रुकी बहस

मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान परिवादी (शिकायतकर्ता) पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत को सूचित किया कि राहुल गांधी के वॉयस सैंपल (आवाज के नमूने) संबंधी अर्जी को खारिज किए जाने के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका सत्र न्यायालय (Sessions Court) में विचाराधीन है। इस कानूनी प्रक्रिया के चलते बुधवार को मामले में आगे बहस नहीं हो सकी, जिसके बाद अदालत ने 29 जून की नई तिथि नियत कर दी।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद साल 2018 का है, जब कर्नाटक के बंगलुरू में आयोजित एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से आहत होकर भाजपा नेता विजय मिश्र ने सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले की मौजूदा स्थिति

इस मानहानि वाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही सुल्तानपुर की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जमानत (Bail) करा चुके हैं। इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अदालत में उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है। अब सभी की नजरें 29 जून को होने वाली अगली सुनवाई और बहस पर टिकी हैं।

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