कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो लोगों को सुनाई मौत की सजा 

कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो लोगों को सुनाई मौत की सजा 

पारादीप। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने आठ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना यहां के तिर्तोल थाना क्षेत्र में 2014 में हुई थी जब बच्ची एक दुकान से चॉकलेट खरीदकर घर लौट रही थी।

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उसी दौरान चार लोग उसे सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया एवं बाद में पीड़िता की हत्या कर दी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) अदालत ने दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने शेख आसिफ और शेख अलीक को सामूहिक बलात्कार और हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने 27 गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद फैसला सुनाया।

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