पीलीभीत: हत्यारे को 10 साल की सजा, जुर्माना, छह साल पहले दर्ज हुई थी हत्या की रिपोर्ट

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Published By Moazzam Beg
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पीलीभीत, अमृत विचार। हत्या के छह साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अभियुक्त अमरिया थाना क्षेत्र के सरैनी तिरकुनिया गांव निवासी राकेश कुमार पुत्र नन्हेलाल को दोषी पाते हुए 10 साल कैद और जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन कथानक के अनुसार छह अप्रैल 2016 को वादी की तहरीर पर अमरिया थाने में हत्या समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 

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विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त राकेश कुमार का चालान कर न्यायालय में पेश किया गया था। विवेचना पूरी कर राकेश के खिलाफ पांच जनवरी 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय महिला संरक्षण में पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी से विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई।

विचारण के दौरान पुलिस द्वारा न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सुबूत के आधार पर डीजे कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद अभियुक्त राजेश कुमार को दोषी पाया। हत्या में 10 वर्ष सश्रम कारावास, 20 हजार रुपये, धारा 504 में 01 वर्ष सश्रम कारावास, 3000 हजार रुपये और धारा 506 में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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