हरदोई: बालिका से रेप में दोषी को 10 साल की कैद, देना होगा जुर्माना 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने फैसले में एक बालिका से जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर ₹30000 का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने में तीन साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।                       

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव बताया कि थाना शाहबाद क्षेत्र के काला-गाढ़ा निवासी रामदेव ने 27 अक्टूबर 2015 को एक बालिका के साथ जबरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।कहा गया कि घटना के पूर्व बालिका शौच के लिए गई थी ।उसी दौरान आरोपित मिला और जबरिया उसके साथ रेप किया। 

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलील को सुनकर आरोपित पर  साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। आरोपित पर ₹30000 का जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

ये भी पढ़ें-हरदोई: लोकार्पण के पत्थर में सबसे नीचे लिख दिया डीएम का नाम, लोग बोले-क्या डीएम से ऊपर होता है सेक्रेटरी का रुतबा !  

संबंधित समाचार