अयोध्या: शहर व गांव में लगाएं 20 से 50 लाख तक के प्रोजेक्ट, मिलेगा अनुदान
अमृत विचार, अयोध्या। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में अधिकतम 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जाएंगे। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए मान्य है। इस योजना में सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान एवं आरक्षित वर्ग महिला, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है। शेष 90 प्रतिशत व 95 प्रतिशत बैंक ऋण का प्रावधान है। कुल परियोजना लागत पर शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होंगा।
यह जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि आरक्षित वर्ग को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत धनराशि अनुदान व ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान उद्योग स्थापित करने पर मिलेगा। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने पर पं. दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत तीन वर्षों तक ब्याज की छूट भी मिलेगी। ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों तथा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास हों वे इसके पात्र होंगे। पात्र अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षित योग्यता, जाति प्रमाण- पत्र, जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण- पत्र, फोटो, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की नकल के साथ पीएमईजीपी ई पोर्टल पर लाॅगिन कर केवीआईसी का चयन कर अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9415580690 एवं 9415463417 पर संपर्क किया जा सकता है।
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