लखनऊ: सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया विवेचना जल्द करने का आदेश   

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Published By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना दाउद इब्राहिम से करने व अन्य अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस को जल्द विवेचना पूरा करने के आदेश दिए हैं। मामले में 23 मार्च 2017 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन साढ़े पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस विवेचना पूरी नहीं कर सकी। इस पर न्यायालय ने पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि जो पक्ष विवेचना में सहयोग न कर रहा हो, उसके खिलाफ यथोचित कदम उठाए जाएं। 

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले के वादी अमित कुमार तिवारी की याचिका पर पारित किया। याची का कहना था कि फिल्म निर्माता शिरीष कुंदर ने अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, अपमानजनक टिप्पणियां कीं। 

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