हाईकोर्ट ने खारिज की मुख्तार अंसारी की याचिका, जानें क्या है मामला

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने खिलाफ हुई सजा को लेकर आज शुक्रवार इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की दायर की की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि मुख्तार अंसारी को बीते गुरुवार को  गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने एक मामले में दोषी करारा देते हुए 10 साल की सजा सुनाई और पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया था। 

बता दें कि गैंगस्टर एक्ट का यह मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली में 1996 में दर्ज हुआ था। इस केस को लेकर एडीजीसी क्रिमीनल नीरज श्रीवास्तव के अनुसार अंसारी और उसके सहयोगियों पर कुल 5 गैंग चार्ज है।   

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