यूपी निकाय चुनाव: हाईकोर्ट में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई जारी
सीटों का आरक्षण राजनीतिक आरक्षण, कमेटी द्वारा सर्वे जरूरी
लखनऊ, अमृत विचार। निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल जनहित याचिकाओं की सुनवाई चल रही है। लगभग 2:45 से शुरू हुई बहस के दौरान याचियों की ओर से दलील दी जा रही है कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है, इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। मामले में फिलहाल याची पक्ष की ओर से बहस जारी है। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा बहस की जाएगी।
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