सुल्तानपुर: मासूमों के अपहरण और हत्या के मामले में चार को उम्रकैद, 56 लाख रुपए का अर्थदंड
अमृत विचार, सुल्तानपुर। जिले के बहुचर्चित कटका हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को सेशन जज जय प्रकाश पांडेय ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। चार साल पहले 50 लाख की फिरौती के लिए पांच अभियुक्तों ने स्कूल गए दो भाइयों का अपहरण करके के बाद एक बच्चे की हत्या कर दी थी। एक किशोर आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। दोषियों को अलग बज्र वाहन से जेल भेज दिया गया।
गोसाईगंज थाना क्षेत्र के कटका बाजार निवासी व्यवसायी राकेश कुमार अग्रहरि के आठ वर्षीय पुत्र दिव्यांश व छह वर्षीय पुत्र श्रेयांश द्वारिकागंज स्थित सरस्वती शिु मंदिर में 20 दिसंबर 2018 को पढ़ने गए थे। स्कूल से छूट्टी होने के बाद दोनों बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों ने बच्चों को छोड़ने के लिए राकेश के पास फोन करके 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। इसकी जानकारी राकेश ने पुलिस को दी थी।
पुलिस मामले की जांच कर रही थी। अपर्हताओं ने शहर के करौंदिया मोहल्ले में स्थित एक मकान में ले जाकर मासूम श्रेयांश की फावड़े से मारकर हत्या कर दी थी। जबकि, दूसरे भाई दिव्यांश को मारकर गंभीर रूप घायल कर दिया था। पुलिस टीम ने छापा मारकर बोरे में भरकर रखे बच्चों को निकालकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चर्चित और दिल दहला देने वाली घटना में राकेश के नौकर रघुवर यादव ने रेकी कर साजिश रची थी।
मामले में राकेश के नौकर रघुवर यादव, सूरज बहेलिया, रुद्रेष भारद्वाज और शिवपूजन राय को कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। जिनकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए जेल से शुक्रवार को तलब किया गया। प्रभारी डीजीसी राम अचल मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने सामान आशय से अपहरण, हत्या, फिरौती मांगने, जानलेवा हमला व अन्य आरोपों में दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 14 लाख रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की कुल 56 लाख रूपए की धनराशि से 80 फ़ीसदी क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। वहीं, मामले में एक किशोर आरेापी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। दिन भर यह मामला सूर्खियों में छाया रहा। दीवानी न्यायालय के आस-पास फोर्स भी अधिक दिखी।
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