निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंच के बाद जारी रहेगी सरकार की बहस
लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले में लंच के पश्चात राज्य सरकार की बहस जारी रहेगी। सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता अमिताभ राय ने अभी तक हुई बहस के दौरान कहा कि ओबीसी आरक्षण को तय करने सम्बन्धी प्रावधान म्यूनिसीपालिटी एक्ट में मौजूद है जिसके अनुसार सर्वे के उपरांत आरक्षण जारी किया गया है। यह भी कहा गया कि संबंधित प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था।
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