बरेली: तीन मंजिल से अधिक बने भवनों पर बीडीए की विशेष नजर

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बरेली,अमृत विचार। बीडीए के क्षेत्र में स्वीकृत तीन मंजिल से अधिक के भवनों पर विशेष नजर है। इसके अलावा 300 वर्ग मीटर से अधिक बड़े भवनों में स्वीकृत मानचित्र के विपरित हुए निर्माण की जांच करने की तैयारी में बीडीए के जिम्मेदार अफसर हैं। ऐसे भवनों को नई शमन शुल्क योजना 2020 के तहत नियमित …

बरेली,अमृत विचार। बीडीए के क्षेत्र में स्वीकृत तीन मंजिल से अधिक के भवनों पर विशेष नजर है। इसके अलावा 300 वर्ग मीटर से अधिक बड़े भवनों में स्वीकृत मानचित्र के विपरित हुए निर्माण की जांच करने की तैयारी में बीडीए के जिम्मेदार अफसर हैं। ऐसे भवनों को नई शमन शुल्क योजना 2020 के तहत नियमित करने का अवसर भवनस्वामी को दिया जाएगा। अगर ऐसा न करने पर कार्रवाई करने की योजना है।

शमन शुल्क के तहत बीडीए ने नियमों के दायरें में आने भवनों को वैध करने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके लिए ऐसे भवनों का सर्वे कार्य भी शुरू किया जाएगा। इसके बाद सूची बना कर भवनस्वामियों से नियमित कराने के लिए आनलाइन आवेदन कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अनियोजित कालोनियों के लेआउट होंगे वैध
बीडीए शासन की मंशानुसार नियोजित विकास है। दूसरी ओर माना जा रहा है कि ऐसे में अनियोजित कालोनियों के भी लेआउट को भी स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कालोनियों को शमन शुल्क के तहत वैध किया जाएगा। इसके हो जाने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि इन पर कार्रवाई की तलावार लटक रही थी। जबकि आवासीय भूखंड पर बने कामर्शियल भवनों को पर शमन शुल्क का फायदा नहीं मिलेगा। इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

“शमन शुल्क के दायरें आने वाले निर्माण को नियमित किया जाना है। लोगों इसके लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन प्राप्त होने के बाद टीम मौके पर जा कर जांच पड़ताल किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।” -अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव, सचिव बीडीए

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