गोंडा : पॉक्सो एक्स के आरोपी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, सात हजार जुर्माना
अमृत विचार, गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने दोषी पर ₹7000 का जुर्माना भी लगाया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के रहने वाले दिनेश कुमार उर्फ बबलू के खिलाफ वर्ष 2016 में एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व थाना नवाबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश यादव की तरफ से मामले ती प्रभावी पैरवी की जा रही थी।
इसके फलस्वरूप शविवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी दिनेश को दोषी ठहराते हुए उसे 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और ₹7000 का जुर्माना लगाया है।
यह भी पढ़ें:-गोंडा : हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
