गोंडा : हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट ने दोनो आरोपियों पर लगाया एक -एक लाख रुपये का जुर्माना
अमृत विचार, गोंडा। जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र में 6 साल पहले हुए हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो नामजद आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक -एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
खरगूपुर थाना क्षेत्र के अहलादनगर गांव के रहने वाले आनंद गिरि व चंद्र प्रकाश उर्फ बबलू गिरी ने वर्ष 2017 में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के परिजनों की तरफ से दोनों आरोपियों के खिलाफ खरगूपुर थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और मामले की विवेचना करते हुए इसकी चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर इस मामले की मॉनिटरिंग करते हुए इसके प्रभावी पैरवी करा रहे थे।मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार राहुल यादव की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश ने आनंद गिरि व चंद्रप्रकाश उर्फ बबलू गिरि को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर एक - एक लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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