शादी का झूठा वादा कर आपसी सहमति से किया गया सेक्स कानूनन रेप है या नहीं ? ओडिशा HC ने बता दिया 

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Published By Himanshu Bhakuni
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भुवनेश्वर। ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी का झूठा वादा कर आपसी सहमति से किए गए सेक्स को कानूनन रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने रेप के एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई में यह टिप्पणी की। आरोपी ने शादी की आड़ में एक महिला संग कथित तौर पर यौन संबंध बनाए और उसे छोड़कर भाग गया था।

ओडिशा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादी का वादा कर एक वयस्क महिला के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने आगे कहा कि अगर कोई महिला सहमति के आधार पर यौन संबंध बनाती है, तो आरोपी के खिलाफ बलात्कार के आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजीब पाणिग्रही की अध्यक्षता वाली पीठ के अनुसार, शादी के झूठे वादे को बलात्कार मानना गलत है।

न्यायमूर्ति संजीब पाणिग्रही की अध्यक्षता वाली पीठ के अनुसार, शादी के झूठे वादे को दुष्कर्म मानना ​​गलत प्रतीत होता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 375 के तहत संहिताबद्ध दुष्कर्म की सामग्री इसे कवर नहीं करती है। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक कथित मामले की जमानत पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत को आरोपी को सशर्त जमानत देने का भी आदेश दिया। शर्त के तहत अदालत ने निर्दिष्ट किया है कि जमानत के तहत अभियुक्त जांच प्रक्रिया में सहयोग करेगा और पीड़ित को धमकी नहीं देगा।

जानकारी के अनुसार, शादी का झांसा देकर एक युवक ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि आरोपी कुछ दिन बाद फरार हो गया। जिला के निमापड़ा थाने में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। इसके बाद निचली अदालत द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने पर आरोपी ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला सुनाते हुए आदेश दिया था कि अगर कोई महिला सहमति के आधार पर यौन संबंध बनाती है तो आरोपी के खिलाफ 376 आईपीसी अधिनियम का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अन्य आपराधिक अधिनियमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आरोपी के वकील देबस्नाना दास ने जानकारी देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने उस फैसले को बरकरार रखा है ।

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