कानपुर में अवैध गैस रिफिलिंग व घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर कार्रवाई, दो एफआईआर की संस्तुति
कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घरेलू गैस के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार को दो स्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की। दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि काकादेव क्षेत्र के चंदेल चौराहा के पास स्थित एक रिपेयरिंग दुकान के निकट सुबह छापेमारी के दौरान 14.2 किलोग्राम क्षमता के आठ घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें चार भारत गैस के खाली, तीन इंडेन के खाली और एक आंशिक रूप से भरा सिलेंडर शामिल है। मौके से तीन रिफिलिंग उपकरण, पेचकस, नुकीली प्लास तथा इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद हुआ, जिससे अवैध गैस भराई की पुष्टि हुई।
मौके पर कलीम अहमद सिद्दीकी निवासी रावतपुर पाए गए, जबकि दुकान यासीन अहमद के नाम से संचालित बताई गई। बरामद सिलेंडर एवं उपकरण कब्जे में लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इसी क्रम में बिधनू क्षेत्र के ग्राम कठारा स्थित एक मिष्ठान प्रतिष्ठान पर अपराह्न छापेमारी की गई, जहां चार घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। इनमें दो भरे और दो खाली सिलेंडर थे तथा एक सिलेंडर चूल्हे से जुड़ा हुआ उपयोग में पाया गया।
इस मामले में भी संबंधित के विरुद्ध एफआईआर की संस्तुति की गई है। यह कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक शुभ्रा वर्मा, पूजा सिंह एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है तथा ऐसे मामलों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
