रामपुर : कोर्ट ने आजम खां, तंजीन और अब्दुल्ला पर फिर डाला दो हजार रुपये का जुर्माना
दो जन्म प्रमाण-पत्र का मामला,एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई, प्रार्थना पत्र के बाद विवेचक किशन अवतार से जिरह पूरी
रामपुर, अमृत विचार। स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। सोमवार को आजम खां के अधिवक्ता ने गवाहों से जिरह करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसको कोर्ट ने दो हजार रुपये का आजम,तंजीन और अब्दुल्ला पर हर्जाना डालते हुए स्वीकार कर लिया। जिसमे अधिवक्ता ने विवेचक किशन अवतार से जिरह की,जोकि पूरी हो गई। अब इस मामले में 11 जनवरी को सुनवाई होना है। इससे पहले भी दो बार तीनों आरोपियों पर हर्जाना लग चुका है।
गौरतलब है कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं।पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में आजम खां, डॉ.तजीन फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को आजम खां के अधिवक्ता ने गवाहों से जिरह करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसको कोर्ट ने तीनों पर दो हजार का हर्जाना डालते हुए स्वीकार किया। जिसमे विवेचक किशन अवतार से जिरह पूरी हो गई। अब 11 जनवरी को नरेंद्र त्यागी को तलब किया गया है।
इसके अलावा पासपोर्ट और पैनकार्ड में 13,16 जनवरी की तारीखें लगाई है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दुबारा से गवाहों से जिरह के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसको स्वीकार करते हुए दो हजार का हर्जाना डाला गया। अब 11 जनवरी को सुनवाई होना है।
ये भी पढ़ें:- मुरादाबाद: 20 लाख के गबन में यूपी राजकीय निर्माण निगम के दो इंजीनियरों पर मुकदमा
