बाराबंकी: अरविंद हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास, 75-75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

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Edited By Amrit Vichar
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बाराबंकी। बाराबंकी की स्थानीय अदालत ने 2014 में हुए अरविन्द यादव हत्याकांड के आरोप में आठ आरोपियों को दोषी करार दते हुए आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) उमेश चन्द्र पाण्डेय ने वर्ष 2014 में कस्बा बंकी में हुये अरविन्द यादव हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन कथानक का उल्लेख करते हुए एडीजीसी रामजस सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली नगर के कस्बा बंकी निवासी वादी पुरुषोत्तम यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि 11 जनवरी2014 को समाजवादी पार्टी की ओर से नए साल की बधाई वाली होर्डिंग्स लगाई जा रही थी।

उसी समय बंकी निवासी रिशू जायसवाल अपने साथियों के साथ आकर होर्डिंग फाड़कर झगड़ने लगा था तथा उलटा उसने एफआईआर भी दर्ज कराई थी जब कि वादी की ओर से इस मामलेकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी। काफी प्रयास के बाद एफआईआरदर्ज हो सकी थी।

गौरतलब है कि 15 जनवरी 2014 को दोपहर वादी के भाई अरविंद यादव, उनके साथी प्रदीप यादव, अंशू और सोनू यादव बंकी बाजार गये थे। उसी वक्त रिशू जायसवाल ने अपने साथियों के साथ अरविन्द यादव को घेर कर उस पर गोलियां चलाई थी। अरविंद को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गयी थी।

पुलिस ने इस मामले में रिशू उर्फ रितेष जायसवाल, मनोज जायसवाल, दानिश किदवई, नीरज गौतम, पंकज वर्मा, राहुल वर्मा, शशिकांत और अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ टोनी को आरोपी दर्शा कर आरोप पत्र अदालत भेजा था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आठ आरोपियों को दोषी करार दिया और प्रत्येक पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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