संभल : किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल की सजा, अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया 

संभल : किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल की सजा, अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया 

असमोली थाने में दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट के तहत मामला

चन्दौसी (संभल) अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने  किशोरी के साथ छेड़खानी करने व जान से मारने की धमकी देने  के अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

घटना वर्ष 2018 में असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम नवादा में हुई थी। यहां पर रहने वाले एक ग्रामीण ने गांव निवासी रियासत पुत्र अली हसन के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट अशोक कुमार यादव के यहां पर चल रही थी।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार यादव  ने पैरवी की। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रियासत को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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