गोंडा: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
गोंडा, अमृत विचार। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारे पति पर ₹20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
धानेपुर थाना क्षेत्र के माधवगंज सरजूपुरवा गांव के रहने वाले नंदकुमार के खिलाफ वर्ष 2019 में दहेज हत्या का केस दर्ज कराया गया था। नंद कुमार के ससुरालीजनों ने आरोपी पर दहेज की मांग करने और पत्नी को प्रताड़ित करते हुए मारपीट कर उसकी हत्या कर देने का आरोप लगाया था। मृतका के परिजनों की तहरीर पर धानेपुर पुलिस ने आरोपी नंद कुमार के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
ऑपरेशन शिकंजा व मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा मामले की पैरवी कराई जा रही थी। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व धानेपुर थाने के पैरोकार आरक्षी अरुण कुमार की सख्त व प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी नंदकुमार को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने हत्याभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।
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