बरेली: प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एलायंस बिल्डर्स की 35.12 करोड़ की संपत्ति जब्त

डीएम ने जारी किया आदेश, तीन महीने के अंदर संपत्ति के स्रोतों की जानकारी के साथ प्रत्यावेदन करने का भी दिया मौका

बरेली: प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एलायंस बिल्डर्स की 35.12 करोड़ की संपत्ति जब्त

बरेली, अमृत विचार। डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामले में एलायंस बिल्डर्स की करीब 35.12 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बहेड़ी और भुता में गोकशी और मादक पदार्थों की तस्करी के कुछ और आरोपियों की भी एक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। जब्त की गई संपत्ति में आरोपियों के मकान, दुकान, कृषि भूमि, कार, मोटर साइकिल और बैंक खाते शामिल हैं। इसका कुल मूल्य 36.27 करोड़ से ज्यादा है।

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डीएम कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामलों में उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत रमनदीप, उनके भाई अमनदीप निवासी 16 ए शहदाना, रेजीडेंसी गार्डन निवासी हनी कुमार भाटिया और 253 जनकपुरी निवासी अरविंदर सिंह, युवराज सिंह, सतवीर सिंह की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई है।

इसमें मकान,दुकान, वाहन और बैंक खाताें में मौजूद रकम मिलाकर अनुमानित 35 करोड़ 11 लाख 89 हजार 951 रुपये की संपत्ति शामिल है। चल-अचल संपत्तियों की देखरेख के लिए एसडीएम सदर को प्रशासक नियुक्त किया है। आरोपियों को अर्जित की गई संपत्ति के स्रोतों की जानकारी के साथ अपना प्रत्यावेदन डीएम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने का समय दिया है।

डीएम ने इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के एक अन्यमामले में गोकशी करने के आरोपी भुता के गांव डांडिया नवाजिश अली निवासी साबिर साजिद पुत्र जहूर अहमद की 12 लाख 48 हजार रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। इसमें उसी होंडा सिटी कार और दो मोटरसाइकिल शामिल हैं।

मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बहेड़ी के गांव सकुटिया, याकूब गंज निवासी प्रेमपाल, उसके भाई शिवचरण कश्यप की एक करोड़ 2 लाख 50 हजार 837 रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है। इस संपत्तियों के लिए एसडीएम बहेड़ी की प्रशासक नियुक्त किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में भुता के गांव मल्हपुर निवासी आरोपी नईम पुत्र मकसूद की 55000 रुपए कीमत की मोटरसाइकिल जब्त करने का आदेश दिया गया है।

समाज विरोधी कार्य, गोकशी, अपराध कर माहौल खराब करने के अलावा मादक पदार्थों की तस्करी करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने आरोपियों की चल अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिए हैं। इसमें एलाइंस बिल्डर्स से जुड़े निदेशकों के अलावा बहेड़ी, भुता क्षेत्र के आरोपी भी शामिल है। आरोपियों के मकान, दुकान, कृषि भूमि, कार, मोटर साईकिल और बैंक खातों में जमा कुल 36 करोड़ 27 लाख 43 हजार 788 रुपए की संपत्ति जब्त की जा रही है।

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