अब मॉडल शॉप में शराब पीने पर चुकानी पड़ेगी अधिक कीमत

अब मॉडल शॉप में शराब पीने पर चुकानी पड़ेगी अधिक कीमत

अमृत विचार, लखनऊ । प्रदेश में नई शराब नीति के तहत नई दरें आगामी 1 अप्रैल से लागू होंगी। अब मॉडल शॉप में शराब पीने के लिए शौकीनों को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। मॉडल शॉप पर अभी तक शराब पिलाने के लिए दो लाख रुपये वार्षिक शुल्क देना होता था जिसे बढ़ाकर अब तीन लाख रुपये कर दिया गया है। ऐसे में शराब पीने वालों को अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ेंगी।

नई दरों में देशी शराब का 200 मिलीलीटर का पव्वा 50 रुपये से बढ़कर 55 रुपये और 36 फीसदी तीव्रता वाला 200 एमएल का पव्वा 65 रुपये के बजाए 70 रुपये का हो जाएगा। इसके अलावा, सड़े हुए अनाज से बनाई जाने वाली 42.8 फीसदी तीव्रता वाली देशी शराब का 200 एमएल का पव्वा 75 के बजाए 80 रुपये में बिकने लगेगा। इसी तरह अंग्रेजी शराब के पापुलर ब्रांड में एक क्वार्टर पर करीब 10 रुपये बढ़ सकते हैं। बीयर की कीमतों में भी पांच से सात रुपये प्रति केन की बढ़ोतरी संभावित है।

नई शराब नीति में पांच हजार करोड़ के अधिक राजस्व का लक्ष्य

अगले वित्तीय वर्ष में शराब और बीयर की फुटकर दुकानें चलाने के लिए विक्रेताओं को दस फीसदी शराब और अधिक बेचनी होगी। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले साल के लक्ष्य से 5 हजार करोड़ अधिक है। शराब नीति में देशी और अंग्रेजी शराब, बीयर की दुकानों एवं मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन विशेष अवसरों पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री के समय में बढ़ोतरी की जा सकेगी।

 10 फीसदी अधिक बेचनी होगी शराब

नई शराब नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में शराब और बीयर की फुटकर दुकान लाइसेंसधारियों को 10 फीसदी शराब अधिक बेचनी होगी। न्यूनतम गारंटी कोटा 10 फीसदी बढ़ाया गया है। गौतमबुद्ध नगर प्राधिकरण क्षेत्र, गाजियाबाद और लखनऊ नगर निगम क्षेत्र और इसकी परिधि से 5 किमी के दायरे में स्थित होटल, रेस्तरां, क्लब और बार के लाइसेंस की फीस भी दस फीसदी बढ़ा दी गई है। ग्रामीण नगरीय, दोनों क्षेत्रों में ये नियम लागू होंगे।

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