संभल: दूध, हल्दी व आइसक्रीम में मिलावट के मामलों में आठ लाख का जुर्माना

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अपर जिला मजिस्ट्रेट ने फूड सेफ्टी एक्ट के मामले में की कार्रवाई

संभल, अमृत विचार। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर मिलावट के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के बावजूद जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं रूक रहा है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मिलावट से संबंधित नौ मामलों को लेकर आठ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह मामले मिलावटी दूध, हल्दी, सरसों का तेल और आइसक्रीम आदि से संबंधित हैं। अब प्रशासन द्वारा कारोबारियों से धनराशि वसूल की जानी है।

जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूर्व में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। प्रयोगशाला में जांच हुई तो नमूने फेल आए। जिसके बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में मामलों को लेकर सुनवाई हुई। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने जनवरी महीने में ऐसे नौ मामलों में आठ लाख दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। 

यह मामले संभल, धनारी, असमोली, हयातनगर, नखासा और बहजोई थाना क्षेत्र से संबंधित हैं। पास्ता, नमकीन, मिश्रित दूध, पान मसाला, हल्दी पाउडर, आइसक्रीम, सरसों का तेल के सैंपल फेल होने के मामले में जुर्माने की कार्रवाई होने को लेकर आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। बताया गया कि जुर्माने की धनराशि राजस्व विभाग द्वारा वसूल की जाएगी।

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