शाहजहांपुर की सीजेएम कोर्ट में पेश हुए आजम खां, बयान हुए दर्ज...जानिए पूरा मामला
शाहजहांपुर, अमृत विचार। पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां निजी अधिवक्ता फिरोज हसन खां के साथ बृहस्पतिवार को शाहजहांपुर की सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। उन्हें वर्ष 1995 में मीरानपुर कटरा की सहकारी समिति में बतौर सहकारिता मंत्री किए गए निरीक्षण के दौरान यूरिया उर्वरक का स्टाक कम पाए जाने और अनियमितताएं मिलने के मामले में कोर्ट में गवाही देनी थी। गवाह के तौर पर बयान दर्ज कराने के बाद वह रामपुर लौट गए।
तत्कालीन सहकारिता मंत्री मोहम्मद आजम खां 28 अप्रैल 1995 को लखनऊ से रामपुर लौट रहे थे, इसी दौरान उन्होंने मीरानपुर कटरा के किसान सहकारी सेवा समिति में यूरिया उर्वरक के स्टाक का औचक निरीक्षण किया, जिसमें चार कट्टा यूरिया कम पाई गई थी और अन्य अनियमितताएं पाईं गईं थीं।
इस पर सहकारिता मंत्री के निर्देश पर तत्कालीन बरेली के अपर जिला सहकारी अधिकारी राम सिंह यादव की जांच के बाद तहरीर के आधार पर कटरा थाने में धारा 409 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना के उपरांत तत्कालीन किसान सेवा सहकारी समिति के सचिव/प्रबंध निदेशक रामबाबू गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था।
कोर्ट में गवाही के लिए आजम खां नहीं आ रहे थे, इसलिए सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसी मामले में आजम खां अपने वकील के साथ कोर्ट में पहुंचे, जहां उनके बयान दर्ज किए गए। करीब एक घंटे की कार्रवाई के बाद वह रामपुर लौट गए। साथ में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी थे।
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