मथुरा: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म... 44 दिन के भीतर फैसला, मिली आजीवन कारावास की सजा
मथुरा, अमृत विचार। थाना जमुनापार क्षेत्र में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट ने 44 दिन के अंदर ही सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपए के अर्थंदंड से दंडित किया है।
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थाना जमुनापार के गांव गौसना में तीन जनवरी को एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोसी युवक सतीश ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना मिलने पर मौके पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल बच्ची का मेडीकल कराया और 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
इधर, मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक सूरज प्रकाश ने की और पांच दिन के अंदर ही अभियुक्त के विरुद्ध ठोस तथ्यात्मक साक्ष्य एकत्रित करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया और मामले की प्रभावी पैरोकारी में जुट गई। पुलिस इस प्रभावी पैरोकारी का ही नतीजा है कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को गवाह और सबूतों के आधार पर आरोपी सतीश को आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
पोस्को कोर्ट की सरकारी अधिवक्ता अलका उपमन्यु ने बताया कि कोर्ट ने सम्बन्धित गवाहों के बयान अंकित करने हेतु सम्मन/नोटिस जारी किये। सभी गवाह कोर्ट में आए और उन्होंने गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को बचाने का काफी प्रयास किया। गवाह और बहस के कारण कोर्ट ने इस मामलेको गंभीर अपराध माना और अभियुक्त को आजीवन जेल में रहने की सजा तथा 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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