रामपुर: अब्दुल्ला का वोट डालने का छीना अधिकार, मतदाता सूची से नाम कटा
रामपुर, अमृत विचार। सपा के कद्दावर नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला की छजलैट प्रकरण में दो साल की सजा होने के बाद विधायकी जाने के बाद निर्वाचक नामावली से नाम भी काट दिया गया है, जिससे अब्दुल्ला का वोट देने का अधिकार भी छिन गया है।
बता दें कि पंद्रह साल पुराने छजलैट प्रकरण में मुरादाबाद कोर्ट ने 13 फरवरी को अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खां को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया था। उसके बाद शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एक पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा था। जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम का वोट मतदाता सूची से काटने की मांग उठाई थी।
मामले को संज्ञान में लेते हुए शुक्रवार को उनके वोट डालने के अधिकार पर रोक लगा दी गई। इससे पहले पूर्व मंत्री आजम खां को भी भड़काऊ भाषण मामले में अक्टूबर माह में उनको तीन साल की सजा हुई थी। उनको वोट डालने रोकने के लिए अधिकारियों से शिकायत की गई थी। जिसके बाद उनको भी वोट डालने से रोका जा चुका है।अब्दुल्ला आजम के ऊपर कई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। जिन पर वह लगातार तारीखों पर कोर्ट में आ रहे हैं।
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