नाबालिग छात्रा का पीछा करके कहा 'आजा...आजा', कोर्ट ने सुनाई एक साल जेल की सजा
मुंबई। मुंबई की डिंडोशी सेशन कोर्ट ने एक शख्स को एक नाबालिग से 'आजा आजा' कहने पर एक साल की सजा सुनाई है। मामला 2015 का है। रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग छात्रा एक सितंबर साल 2015 में ट्यूशन क्लास के लिए जा रही थी, उसी दौरान 32 वर्षीय व्यक्ति ने नाबालिग को ताड़ना शूरू किया और 'आजा आजा' कहने लगा। नाबालिग व्यक्ति की हरकतों को देखकर घबड़ा गई और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाने लगी। आरोपी ने लोगों को आता देख वहां से भाग गया।
अगली बार आरोपी फिर से हरकत में आया। उसने तीन सितंबर साल 2015 को नाबालिग की बिल्डिंग में आ गया। वहां नाबालिग पर नजर रखने लगा। नाबालिग ने उसी दौरान अपने पिता को इशारे में आरोपी के बारे में सूचित किया, लेकिन वहां से भी आरोपी फरार हो गया।
नाबालिग के परिजन ने मामले में एफआईआर कराई गई और जल्द ही उसकी पहचान करके गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूरे मामले में आरोपी ने अपने आप को निर्दोष बताया, लेकिन जस्टिस ए जेड खान ने कहा कि मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि आरोपी ने नाबालिग का पीछा किया और बार बार 'आजा आजा' कहकर संबोधित किया। साथ ही कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध न तो दबाव में है और न ही नाबालिग लड़की के उकसाने पर किया गया है। आगे कहा कि आरोपी ने ऐसा अपराध किया है कि वह नरम रुख का हकदार नहीं है।
वहीं आरोपी के वकील ने सजा को कम करने के लिए आरोपी की पत्नी और तीन साल की बेटी का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने सजा कम करने के लिए साफ इनकार कर दिया और आरोपी को एक साल की सजा सुना दी।
