फर्रुखाबाद : नाबलिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख का जुर्माना, पीड़िता को आठ माह में मिल गया न्याय 

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Edited By Amrit Vichar
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अमृत विचार, फर्रुखाबाद। दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को पुलिस और अभियोजन पक्ष की पैरवी से आठ माह में न्याय मिल गया है। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मुकदमे में दोषसिद्ध युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि वसूल होने पर आधी धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया है। 

राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 14 वर्षीय पुत्री 6 जुलाई 2022 की रात करीब दो बजे पुराने वाले घर में बने शौचालय में शौच करने गई थी। वहीं गांव विचपुरिया निवासी युवक मुकुंदराम बैठा मिल गया। उसने किशोरी को पकड़ लिया और उसको घसीट कर कमरे में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने पर सो रहा उसका भाई और भाभी जाग गए। वह दौड़कर दूसरे मकान के कमरे में गए। परिवार के अन्य लोग भी वहां भाग कर पहुंचे।  किशोरी को बचाया, मौका पाकर युवक मुकुंदराम वहां से भाग गया। पिता ने मुकुंदराम के खिलाफ राजेपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। 19 जनवरी को युवक पर आरोप तय कर पढ़कर सुनाया गया।

युवक ने उस पर लगाए आरोप से इनकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन की ओर से छह गवाहों को कोर्ट में पेश कर गवाही कराई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज प्रताप सिंह ने दलीले पेश की। न्यायाधीश ने मुकुंदराम को दुष्कर्म व पाक्सो में दोषी करार देकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। पुलिस और अभियोजन की पैरवी से पीड़िता किशोरी को आठ माह में न्याय मिल गया। 

गलत विवेचना में दो विवेचक फंसे, कार्रवाई का आदेश

दुष्कर्म के मुकदमे की विवेचना में लापरवाही बरतने में विवेचक दरोगा दिनेश कुमार गौतम व दरोगा  सुरेंद्र सिंह फंस गए हैं। न्यायाधीश ने दोनों विवेचक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया है। कार्रवाई से न्यायालय को अविलंब अवगत कराने का भी एसपी को आदेश दिया है।

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