लखनऊ : व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल को दो साल की सजा

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बिक्री कर अधिकारी से मारपीट का मामला

अमृत विचार, लखनऊ। सरकारी कामकाज के दौरान बिक्री कर अधिकारी से मारपीट कर जानमाल की धमकी देने के आरोपी व्यापारी नेता व पूर्व राज्य सभा सांसद बनवारी लाल कंछल को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट में अभियोजन की ओर से कहा गया कि इस मामले की रिपोर्ट बिक्री कर अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी ने 6 अक्टूबर 1991 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी, घटना के दिन वादी बिक्री कर कार्यालय मीराबाई मार्ग परिसर में राजकीय कार्य कर रहे थे, उसी समय बनवारी लाल कंछल ने अपने साथियों के साथ आकर वादी को मारा तथा अन्य लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया, उनका कहना था कि रोड चेकिंग के दौरान लखनऊ में माल से लदी गाड़ियां क्यों पकड़ते हो।

कहा गया कि इसी शोर-शराबे के दौरान बिक्री कर भवन में उपस्थित अन्य बिक्री कर अधिकारी व कर्मचारी मौके पर आए, जिसके कारण कंछल व उसके साथी यह कहते हुए भाग गए कि यदि फिर कभी गाड़ी पकड़ी तो जान से मार देंगे। अदालत को यह भी बताया गया कि इसके पहले भी आरोपियों ने सचल दल कार्यालय में बिक्री कर अधिकारी डीसी चतुर्वेदी के साथ गालीगलौज की थी तथा कार्यालय में रखी हुई कुर्सियां पटक कर तोड़ दी थी, साथ ही धमकी भी दी थी कि जो अधिकारी लखनऊ में माल पकड़ेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। अभियोजन की ओर से इस मामले में वादी समेत पांच गवाह पेश किए गए जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया।

सजा के प्रश्न पर आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जाए जिस पर अदालत ने कहा कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिए जाने से जनसामान्य में गलत संदेश जाएगा। 

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