Dog New Rule UP : कुत्ता पालने वाले हो जायें सावधान, नये नियम लागू, न मानने वालों पर होगी कार्रवाई

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Published By Virendra Pandey
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लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में आप रहते हैं और कुत्ता (Dog)पालने के शौकीन है। तो आपके लिए यह काम की खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुत्ता (Dog) पालने वालों के लिए नियम बनाया है। यदि इस नियम (Rule) का पालन कुत्ता (Dog) पालने वाले लोग नहीं करेंगे, तो उनका कुत्ता (Dog) छिना जा सकता है। बताया जा रहा है कि कुत्ता (Dog) पालने वालों को एक एफिडेविट ( Affidavit) देना होगा। ऐसा न करने पर पालतू कुत्ता  (pet dog) छिना भी जा सकता है। 

दरअसल, उत्तर प्रदेश में कुत्तों के हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ मामलों में तो कुत्ते इतने हिंसक हो जा रहे हैं कि वह जिस परिवार में रहते हैं उन्हीं को अपना शिकार बना लेते हैं। इतना ही नहीं घर से बाहर निकलते ही अन्य लोगों पर हमला बोल देते हैं। इन सब बातों को देखते हुये यह नियम बनाया गया है कि पालतू कुत्ते से होने वाले किसी भी नुकसान का जिम्मेदार उनके मालिकों को ठहराया जायेगा। इसके लिए यूपी शहरी विकास विभाग की तरफ से कुत्तों के पंजीकरण से संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया गया है।  स्थानीय निकायों को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अब कुत्ते के मालिकों को स्थानीय निकायों को एक एफिडेविट ( Affidavit) देना होगा । जिसमें कुत्ता मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पालतू कुत्ता किसी को सार्वजनिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचायेगा। 

बताया जा रहा है कि  सरकार ने नई मानक  संचालन प्रक्रिया तैयार की है। जिसको पालतू और आवारा कुत्तों के पंजीकरण की अनुमति देते हुए लागू किया जायेगा,लेकिन इसबीच यह नियम नोएडा में लागू नहीं होगा। चूंकि नोएडा औद्योगिक क्षेत्र है। जिसकी वजह से यहां पालतू कुत्तों को पालने के नियम अलग हैं और उसकों निर्धारित करने वाला उद्योग विकास विभाग है।

आवारा कुत्तों का पंजीयन निशुल्क होगा, साथ ही उनका टीकाकरण किया जायेगा। इसके अलावा पांच या उससे अधिक कुत्तों को गोद लेने पर पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि कुत्ते के मालिकों को उनके पालतू पशुओं के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। इस नियम के तहत आवारा कुत्ते की देखभाल करने वाले लोगों को भी सतर्क रहना होगा । पालतू जानवरों का पंजीकरण करने वाले नागरिक निकाय को पंजीकृत कुत्ते के मालिक को एक चिप भी देना होगा। इसमें पालतू कुत्ते का पंजीकरण नंबर, कुत्ता पालक का मोबाइल नंबर और पता दर्ज होगा।  

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