उन्नाव : तीन लोगों की हत्या के दोषियों को आठ साल की सजा
अमृत विचार, उन्नाव। करीब 20 साल पूर्व लाठी-डंडो से पीट-पीटकर दिनदहाड़े तीन लोगों की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर 10-10 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि अचलगंज थानांतर्गत गांव कोलुहागाढ़ा में साल 2003 में सोनी पत्नी भोला, रंजीत व सुभाष की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों में पुलिस ने दुर्गा पंडा का एनकाउंटर भी किया था। जबकि कोलुहागाढ़ा निवासी कृष्णानंद, उमाशंकर व रामशंकर पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी।
आरोप था कि सभी ने गंगा कटरी में अपराध के जरिये जमीनें खरीदी थीं। साथ ही उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। जिसमें दो मामले हत्या के हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। अधिवक्ता हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को न्यायाधीश आलोक शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपियों को आठ-आठ साल की सजा व जुर्माना भी लगाया है।
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