लखनऊ: दुष्कर्म पीड़िता से देह व्यापार कराने की आरोपी को पांच साल की सजा

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दुष्कर्म के अभियुक्त को सात का कारावास

लखनऊ, विधि संवाददाता। पॉक्सो के विशेष जज विजेन्द्र त्रिपाठी ने शादी के बहाने अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त दीपक भारती को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  इसके साथ ही कोर्ट ने इसी पीड़िता से देह व्यापार कराने में दोषी करार दी गई अभियुक्ता नीलम उर्फ शबनम उर्फ पूजा को भी पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दीपक भारती पर सात हजार रुपये जबकि नीलम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय व सुखेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक इस मामले की एफआईआर पीड़िता ने थाना विकास नगर में दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार दीपक ने बहला-फुसलाकर पीड़िता को अपने साथ दो माह तक रखा, इस दौरान उससे शारीरिक संबध बनाए, फिर घर से निकाल दिया। 

आरोप है कि इसके बाद गोरखपुर स्टेशन पर पीड़िता को नीलम उर्फ शबनम उर्फ पूजा मिली, जो उसे लखनऊ लेकर आई व उसे अपने साथ रखा, फिर लोगों से पैसे लेकर जबरिया उससे देह व्यापार कराने लगी। आरोप है कि मना करने पर वह पीड़िता को मारती-पीटती थी। बाद में 29 मई 2016 को मौका मिलते ही पीड़िता वहां से भाग गई।

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