पीलीभीत : बर्तन व्यापारी के घर पहुंची आरपीएफ, बजने लगी डुगडुगी..जानिए क्या है पूरा मामला
पीलीभीत, अमृत विचार। रेलवे की पटरियां बेचने के मामले में फरार चल रहे बर्तन व्यापारी जुनैद पर शिकंजा कसते हुए आरपीएफ ने कार्रवाई को गति दी। सुनगढ़ी पुलिस को साथ लेकर टीम आरोपी के घर पहुंची और डुगडुगी बजाकर कुर्की उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। तीस मार्च तक कोर्ट में हाजिर न होने पर मकान की कुर्की करने की चेतावनी दी गई।
शहर के एक बर्तन व्यापारी द्वारा रेलवे का लोहा बेचने का मामला दो जनवरी को उजागर हुआ था। इसका शोर मचा तो आरपीएफ कमांडेंट ऋषि पांडेय ने संज्ञान लेते हुए छानबीन के निर्देश दिए। टनकपुर और पीलीभीत आरपीएफ को लगाया गया। जिसके बाद चार क्विंटल वजन की रेलवे की पटरियों के टुकड़े बरामद करते हुए मोहल्ला शेर मोहम्मद के निवासी कबाड़ी अख्तर अंसारी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया था।
कबाड़ी से पूछताछ में सामने आया था कि रेलवे का लोहा जेपी रोड पर स्थित हाफिज जी की पुरानी बर्तन की दुकान जिसके मालिक जुनैद हुसैन निवासी मोहल्ला गोपाल सिंह थाना सुनगढ़ी है, उसी से खरीदा था। कबाड़ी जेल भेज दिया गया, लेकिन बर्तन व्यापारी हत्थे नहीं चढ़ा। बर्तन व्यापारी का गैर जमानती वारंट जारी कराया गया। कई दबिशों के बाद भी धरपकड़ नहीं हुई तो अब कुर्की की तैयारी कर ली गई है। शुक्रवार को आरपीएफ इंस्पेक्टर शहनबाज हुसैन टीम के साथ बर्तन व्यापारी के घर पहुंचे।
रेलवे की पटरियां बेचने के मामले में फरार चल रहे बर्तन व्यापारी जुनैद पर शिकंजा कसते हुए आरपीएफ ने कार्रवाई को गति दी। सुनगढ़ी पुलिस को साथ लेकर टीम आरोपी के घर पहुंची और डुगडुगी बजाकर कुर्की उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। pic.twitter.com/F9uygG2Ie9
— Amrit Vichar (@AmritVichar) March 3, 2023
नगढ़ी थाना पुलिस भी साथ रही। फिर बर्तन व्यापारी के परिवार को कुर्की उदघोषणा नोटिस रिसीव कराते हुए उसके मकान पर चस्पा कराया गया। आरपीएफ के जवान इसका एनाउंसमेंट कराते रहे और डुगडुगी भी बजवाई।जिसे सुनकर आसपास के तमाम लोग जमा हो गए। मकान की दीवारों पर भी कुर्की उदघोषणा नोटिस चस्पा कराया गया। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा।
शाहनवाज हुसैन (आरपीएफ इंस्पेक्टर) ने बताया कि रेलवे का लोहा बेचने के मामले में बर्तन व्यापारी जुनैद फरार चल रहा है। उसके घर कुर्की उदघोषणा नोटिस चस्पा कराया गया है। डुगडुगी बजाकर यह अवगत कराया गया है कि 30 मार्च तक वह रेलवे कोर्ट में हाजिर हो। अन्यथा आगे की कार्रवाई करते हुए मकान की कुर्की की जाएगी।
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