बरेली: अप्रैल में ही संपन्न कराए जाएंगे नगरीय निकाय चुनाव

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1 अप्रैल को मतदाताओं की अंतिम सूची का होगा प्रकाशनस 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक ऑनलाइन वोटर बनवा सकते हैं युवा

बरेली, अमृत विचार। नगरीय निकाय चुनाव अप्रैल में ही संपन्न कराए जाएंगे। जिला प्रशासन ने दोबारा से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए सिरे से मतदाता सूची बनाई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर निगम और 19 नगर पालिका परिषद समेत नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1 अप्रैल को मतदाताओं की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इसके साथ 11 मार्च से 17 मार्च की अवधि में आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने सार्वजनिक सूचना में बताया है कि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण और दावे व आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 11 मार्च से 17 मार्च तक समय दिया गया है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 18 मार्च से 22 मार्च तक किया जा सकता है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी, उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करने के लिए 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय दिया है।

अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए 1 अप्रैल को प्रकाशन हाेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर निकाय) को निर्देश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्राधिकार के तहत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम को सरकारी कार्यालयों के सूचना पट पर भी चस्पा कराएं। मतदाता अपना नाम 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले दावा प्रस्तुत करें
मतदाता का नाम यदि उसके वार्ड की सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में शामिल हो गया तो उसका नाम उसके वार्ड की मतदाता सूची में शामिल करने की कार्यवाही भी 11 मार्च से 17 मार्च की निर्धारित अवधि में की जाएगी। ऐसे अर्ह नागरिक जो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हैं। वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने के लिए प्राप्त दावों को स्वीकार कर मतदाता सूची में नियमानुसार शामिल करने की कार्यवाही होगी। ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली वर्ष 2022 के आधार पर तैयार की गई है, इसलिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष 2022 के अनुसार अंकित है। इस व्यवस्था में उन्हें संशोधन आवेदन देने की जरूरत नहीं है।

किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी संंबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी।

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